India News | Sept 26, 2025 | Bengaluru Saree Theft Video: ओ माय गॉड! 90,000 रुपये की साड़ी चुराने के आरोप में महिला की सार्वजनिक पिटाई, दुकानदार गिरफ्तार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एवेन्यू रोड इलाके में रविवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने नागरिकों के अधिकारों और स्व-न्याय (vigilantism) के खतरे पर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
Bengaluru Saree Theft Video: एक महिला, जिस पर 90,000 रुपये मूल्य की एक कीमती साड़ी चुराने का आरोप लगा, की दुकानदार और उसके सहायकों द्वारा सड़क पर बेरहमी से पिटाई की गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकानदार, उसके एक सहायक और आरोपी महिला तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना का क्रम-बद्ध विवरण: चोरी से लेकर पिटाई तक
पुलिस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना का पूरा घटनाक्रम इस प्रकार सामने आया है: चोरी का प्रयास: आरोप है कि हंपम्मा नाम की एक महिला एवेन्यू रोड स्थित एक साड़ी की दुकान में घुसी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उसने दुकान के अंदर खड़े होकर साड़ियों के एक गुच्छे में से एक कीमती साड़ी निकाली और उसे चुराने का प्रयास किया।
ಆಯಮ್ಮ ಏನೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲು ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಈತ ಯಾರು?
— ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ l K@RTH!K Venkatesh🟨🟥 (@VKkarthik169) September 25, 2025
ಈ ಅವಿವೇಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ.
ಮಾಯ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವಿನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ ಓನರ್ ಹೆಸರು ಬಾಬುಲಾಲ್ ಈತ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಳು ಸೀರೆ ಕದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು@BlrCityPolice… pic.twitter.com/ohRCb7j3GM
पकड़े जाने पर हमला: जैसे ही वह साड़ी लेकर दुकान से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। गुस्से में आकर दुकानदार ने महिला को दुकान से बाहर सड़क पर घसीटा।
सार्वजनिक पिटाई: सड़क पर, दुकानदार और उसके एक सहायक ने महिला को जमकर थप्पड़ मारे और उसकी पिटाई की। इस दौरान आस-पास खड़े कई लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया, जो बाद में वायरल हो गया।
पुलिस की कार्रवाई: दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज
वायरल वीडियो और स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में एक दिलचस्प और संतुलित कानूनी रुख अपनाया। उन्होंने दो अलग-अलग एफआईआर (FIR) दर्ज कीं:
- आरोपी महिला के खिलाफ: पहली एफआईआर आरोपी महिला हंपम्मा के खिलाफ चोरी के आरोप में दर्ज की गई है। दुकानदार का आरोप है कि चुराई गई साड़ी का मूल्य लगभग 90,000 रुपये था।
- दुकानदार और उसके सहायक के खिलाफ: दूसरी एफआईआर दुकानदार और उसके सहायक के खिलाफ दर्ज की गई है। इसमें मारपीट, सार्वजनिक शांति भंग करने, और महिला को बेइज्जत करने जैसे मामले शामिल हैं।
- इस कार्रवाई के तहत, तीनों व्यक्तियों – आरोपी महिला, दुकानदार और उसका सहायक – को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
गंभीर सवाल: क्या स्व-न्याय की अनुमति है?
- यह घटना एक बार फिर उस बड़े सवाल को उठाती है कि क्या किसी अपराध के संदेह पर नागरिकों को खुद ही न्याय करने का अधिकार है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि:
- दुकानदार का कर्तव्य था कि वह महिला को पकड़कर तुरंत पुलिस को सूचित करता।
- सार्वजनिक रूप से पीटना और घसीटना कानूनन गलत है और यह हमले और बेइज्जती के दायरे में आता है।
- चोरी का आरोप साबित होना अभी बाकी है, लेकिन पिटाई का अपराध वीडियो में स्पष्ट रूप से दर्ज है।
बेंगलुरु की यह घटना एक सबक के रूप में सामने आई है। यह दर्शाती है कि भले ही कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त पाए जाने का संदेह हो, लेकिन कानून के हाथों में खेलने का अधिकार सिर्फ पुलिस और न्यायपालिका के पास है। सार्वजनिक पिटाई जैसे कृत्य न केवल अमानवीय हैं, बल्कि कानूनन दंडनीय भी हैं। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि अपराध चाहे जो भी हो, न्याय की प्रक्रिया का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मामला कोर्ट में है, जहाँ से दोनों पक्षों के लिए न्याय की उम्मीद की जा सकती है।
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