World News: इराक में विवाह कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन की तैयारी चल रही है, जो पुरुषों को नौ साल की बच्चियों से शादी करने देगा। यह कानून लागू होने से शादी की उम्र कम होने के साथ-साथ महिलाओं के प्रॉपर्टी, बच्चों की कस्टडी और तलाक के अधिकार भी सीमित हो सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह को खत्म करने की कोशिश जारी है, लेकिन इराक जैसे देशों में इसे कानून बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है।
वर्तमान नियम क्या हैं?
1959 में अब्दुल करीम कासिम की प्रोग्रेसिव सरकार ने कानून बनाया, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए थी। उस समय, यह मध्य ईस्ट में सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक था। लेकिन कानून ने कहा था कि शादी 15 साल की उम्र में भी हो सकती है अगर परिवार और न्यायाधीश की सहमति होती है। अब शादी की उम्र को और छोटा करने की बात हो रही है।
शिया पार्टियों की अहम् भूमिका और इराक सरकार:
यह नया बदलाव शिया-बहुल इराक में शिया पार्टियों के दबाव में लाया जा रहा है। यह बदलाव शरिया कानून के तहत बताने के लिए शिया पार्टियों ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। इराकी महिला समूहों और अन्य संगठनों ने इस प्रस्ताव का लगातार विरोध किया है, लेकिन सरकार इसे पास करने की कोशिश कर रही है।
यूनिसेफ की चिंता: इराक में बाल विवाह की दर पहले से ही सबसे अधिक है। 18 साल से कम उम्र की लगभग 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी होती है। प्रस्तावित बदलावों की लागूआत बाल विवाह की स्थिति को और खराब कर सकती है, जो युवतियों के भविष्य को चिंतित करती है।
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